आपसी सहमति से होंगे विवादों का त्वरित निस्तारण : सचिव

विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति से होंगे विवादों का त्वरित निस्तारण : सचिव

21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होगा ‘समाधान समारोह-2026’, प्री-लोक अदालत बैठकों के माध्यम से पक्षकारों को किया जा रहा जागरूक

पौड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल की सचिव एवं सिविल जज नाज़िश कलीम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21, 22 एवं 23 अगस्त, 2026 को ‘समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत)-2026’ का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को शीघ्र, सरल और प्रभावी न्याय मिल सके।

उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक मामलों के निस्तारण के उद्देश्य से मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में संबंधित पक्षकारों के साथ छठी प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित की गई। बैठक में पक्षकारों को लोक अदालत की प्रक्रिया, उद्देश्य तथा इसके लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई।

सचिव ने कहा कि लोक अदालत विवादों के समाधान का एक प्रभावी मंच है, जहां आपसी सहमति से मामलों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में निस्तारण संभव होता है। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार कम होने के साथ-साथ पक्षकारों के समय और संसाधनों की भी बचत होती है तथा आपसी संबंधों में सौहार्द बना रहता है।

उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत से पूर्व राज्य, जिला, तहसील एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में लगातार सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने पात्र पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं आपसी सहमति से समाधान कराने की अपील की।

बैठक में डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल महेश बलूनी तथा रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत ने भी विशेष लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए पक्षकारों को सुलह के माध्यम से विवादों का निस्तारण कराने के लिए प्रेरित किया।

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